स्वयं को पत्रकार बताकर जेल जाने से बचाने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर राजन सिंह चौहान चढ़ा पुलिस के हत्थे

स्वयं को पत्रकार बताकर जेल जाने से बचाने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर राजन सिंह चौहान चढ़ा पुलिस के हत्थे

पूर्व में भी छेड़छाड़, अपहरण एवं अवैध उगाही के मामले में जा चुका है जेल

चिरमिरी । कोरिया एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देशन में चिरमिरी पुलिस ने महिला को जेल जाने से बचाने के नाम पर 45 हजार रुपये की ठगी करने के आरोपी राजन सिंह चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है ।
ज्ञात हो कि आरोपी राजन सिंह चौहान पिछले 25 वर्षों से कोरिया जिले में पत्रकारी की आड़ में ठगी का कार्य रहा है तथा पूर्व में भी बलात्कार, छेड़छाड़ एवं अवैध उगाही के मामले में जेल जा चुका है ।
मामले की जानकारी देते हुए चिरमिरी थाना प्रभारी कमलकांत शुक्ला ने बताया कि प्रार्थी राज कुमार पिता दलसाय निवासी टंकी दफाई छोटी बाजार ने चिरमिरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि, उसका पुत्र अन्ध्वज सारथी उर्फ ऋतिक थाना चिरमिरी के अप. क्र. 364/22 धारा 363, 366, 376, 509 (ख), लैंगिक अपराधों के बालको संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6 पास्को एक्ट में गिरफ्तार हुआ था एवं वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है । उसी प्रकरण में प्रार्थी की माॅ चंदा भी आरोपियां थी जिसके कारण प्रार्थी काफी परेशान था ।
इसी दौरान राजन सिंह चौहान निवासी गोदरिपारा उनसे मिला और अपने आप को पत्रकार बताकर अपनी पहुंच वरिष्ठ कार्यालय में पदस्थ पुलिस अधिकारियों से होना बताया । और बोला कि मैं तुम्हारी माँ को 376 पास्को एक्ट के मामले से बचा लूंगा एवं कोई गिरफ्तारी नही होगी । पर इस एवज में 1.50 लाख रूपये अधिकारियों को देना पड़ेगा । प्रार्थी अपनी घरेलू परेशानी बताते हुए कहा कि कुछ रूपये कम कराइये, मेरे पास इतने पैसे नही है । जिस पर आरोपी राजन सिंह चौहान मान गया और 45000/रूपाए प्रार्थी से प्राप्त कर बोला अब घर जाओ, कुछ नही होगा बड़े पुलिस अधिकारियों से बात हो गई है । यह कह कर वापस भेज दिया ।
लेकिन जब प्रार्थी की मां को गिरफ्तारी हो गई तब उसने राजन सिंह चौहान से अपना पैसा वापस मांगा । जिस पर आरोपी राजन सिंह चौहान टाल मटोल करता रहा । कुछ दिन बाद वह धमकी देने लगा कि पैसा नही दूंगा जो करना है कर लो ।
उक्त रिपोर्ट की जानकारी चिरमिरी पुलिस ने कोरिया एसपी त्रिलोक बंसल को दी । जिस पर एसपी ने त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया । जिसके बाद चिरमिरी पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध कायम कर आरोपी पता तलाश हेतु टीम रवाना कर दिया । टीम ने कुछ ही घण्टो में आरोपी राजन सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया । जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपराध करना कबूल कर लिया । उसके बाद आरोपी को न्ययिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया ।

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