PM मोदी के ‘Hate Speech’ के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग जाने का निर्देश दिया है। पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। फिर याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी नेताओं के कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल में राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर भाषण दिया था। इस पर विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई थी।
पूर्व नौकरशाह ईएएस शाह और फातिमा नाम के याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग को पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की थी।
शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि यह ऐसा विषय नहीं है, जिसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए। याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।